उत्तर
प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ
विज्ञापन संख्या॰ 5 परीक्षा / 2014-15
चकबंदी लेखपाल (सामान्य चयन) परीक्षा 2015
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि -16.04.15
ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने
की तिथि -17.04.15
परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि – 18.05.15
ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 20.05.15
आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि -22.05.15
चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन
चकबंदी लेखपाल वेतन बैन्ड 5200-20200, ग्रेड पे - 2000 के कुल
रिक्त 2831 पदो, जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे बिन्दु -7 की तालिका में
दिया गया है, के सापेक्ष सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु भारत के
नागरिकों से सामान्य चयन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त
रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है।
ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना –
इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं
किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें ।
“ऑनलाइन आवेदन” भरने के संबंध में अभ्यर्थियों
को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार
आवेदन करें ।
अनिवार्य अहर्ता(शैक्षिक)
:-
अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की,
इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा
उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
अधिमानी अहर्ता :- अन्य बातों के समान होने
पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने :-
(क)
प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(ख)
राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
आयु सीमा :- आयु गणना की निश्चायक तिथि एक जुलाई 2015 है । अभ्यर्थी ने पहली जुलाई 2015 (01-07-2015) को 18 वर्ष की
आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म 02
जुलाई 1975 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1997 के बाद न हुआ हो। अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जन जाति और ऐसी अन्य श्रेणी जो
सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए,के अभ्यर्थियों
की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाएं तथा
शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट
अनुमन्य होगी। शारीरिक रूप से विकलांग (physically handicapped) अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 03 फरवरी 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में
15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिको के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष
की छूट 01 जुलाई 2015 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि
को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर परिणामस्वरूप
शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो।
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